💊 वर्तमान GST बदलाव: दवाइयों पर असर (सितंबर 2025)
📌 परिचय
भारत सरकार ने सितंबर 2025 में 56वीं GST काउंसिल बैठक के बाद दवाइयों और मेडिकल उपकरणों पर लागू GST दरों में बड़े बदलाव किए हैं। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू हुए हैं। इसका सीधा फायदा आम जनता और मरीजों को मिलने वाला है।
🏥 दवाइयों पर नए GST बदलाव
- जीवन रक्षक दवाइयों पर अब पूरी तरह छूट (0% GST) दी गई है।
- ज़्यादातर आवश्यक दवाइयों पर पहले 12% GST था, जिसे घटाकर अब 5% कर दिया गया है।
- मेडिकल उपकरण और डायग्नॉस्टिक किट्स पर भी अब सिर्फ 5% GST लगेगा।
📊 दवाइयों और मेडिकल उत्पादों पर GST दरें
श्रेणी | पहले GST दर | नई GST दर |
---|---|---|
जीवन रक्षक दवाइयाँ | 12% | 0% (पूरी छूट) |
सामान्य आवश्यक दवाइयाँ | 12% | 5% |
मेडिकल उपकरण व डायग्नॉस्टिक किट्स | 12-18% | 5% |
💡 मरीजों को लाभ
- इलाज का खर्च कम होगा।
- महँगी और गंभीर बीमारियों की दवाइयाँ सस्ती होंगी।
- रोजमर्रा की दवाइयाँ और उपकरण पहले से कम दामों पर उपलब्ध होंगे।
⚙️ फार्मेसी और कंपनियों के लिए बदलाव
- पुराना स्टॉक अब नए GST दरों पर बेचना होगा।
- MRP (अधिकतम खुदरा मूल्य) में संशोधन करना पड़ेगा।
- बिलिंग और अकाउंटिंग सिस्टम को नए टैक्स स्लैब के हिसाब से अपडेट करना ज़रूरी है।
✅ निष्कर्ष
नए GST बदलाव दवा उद्योग और आम जनता दोनों के लिए राहत लेकर आए हैं। जीवन रक्षक दवाइयाँ टैक्स फ्री होने से गंभीर बीमारियों के इलाज की लागत घटेगी, जबकि आम दवाइयों और मेडिकल उपकरणों पर 5% टैक्स से रोज़मर्रा का बोझ कम होगा।
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